17 साल बाद इंसाफ फतेहपुर के 2009 हत्याकांड में 12 दोषियों को उम्रकैद, हर एक पर 20 हजार का जुर्माना

फतेहपुर की अदालत ने 2009 के पट्टिशाह गांव हत्याकांड में 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई; पांच आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, एक नाबालिग मामला किशोर अदालत में लंबित है।

Feb 21, 2026 - 11:06
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17 साल बाद इंसाफ फतेहपुर के 2009 हत्याकांड में 12 दोषियों को उम्रकैद, हर एक पर 20 हजार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में वर्ष 2009 में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड में अदालत ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। थाना हथगांव क्षेत्र के पट्टीशाह गांव में दिनदहाड़े हुई इस घटना ने उस समय पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। अब करीब 17 साल बाद अदालत ने 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नंबर-2) पूजा विश्वकर्मा की अदालत ने सुनाया। अदालत ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान पांच आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि एक नाबालिग आरोपी का मामला जुवेनाइल कोर्ट में अभी विचाराधीन है।

दिनदहाड़े की गई थी ताबड़तोड़ फायरिंग
घटना वर्ष 2009 की है। जानकारी के अनुसार, शरीफ सेठ अपने भाई नफीस के साथ मोटरसाइकिल से पट्टीशाह गांव जा रहे थे। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने बंदूकों और तमंचों से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में नफीस की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शरीफ सेठ गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह हत्या पुरानी रंजिश और बदले की भावना के चलते की गई थी। बताया गया कि घटना से एक साल पहले मुख्य आरोपी मजहर हैदर नकवी उर्फ मज्जू के बेटे रियाज अतहर और शमशाद की हत्या हुई थी। उस मामले में जेल में बंद आरोपियों की पैरवी नफीस करता था। इसी वजह से उसे निशाना बनाया गया और साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई।

अदालत का फैसला और दोषियों के नाम
लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सलमान, सिकंदर, सीमाब, शहीद राजा, मोबिन, गुरु मसरूर, फरहान उर्फ बासु, मैली असगर, रुकनुद्दीन, रमेश चंद्र और मोहम्मद हई सहित कुल 12 आरोपियों को दोषी ठहराया। सभी को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुकदमे के दौरान पांच आरोपियों की मौत हो गई थी। वहीं एक नाबालिग आरोपी का मामला अभी जुवेनाइल कोर्ट में लंबित है। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

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Aniket Prajapati अनिकेत प्रजापति UP News Network असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर है। वे 1 साल से ज्योतिष और धार्मिक, बिजनेस, नेशनल, उत्तर प्रदेश, गैजेट्स, हेल्थ आदि से जुड़े मुद्दों को कवर कर रहे हैं। अनिकेत प्रजापति पिछले 1 साल से UP News Network, (Digital) के साथ जुड़े हैं। वह TV 24 Network में भी काम कर चुके हैं। अनिकेत प्रजापति ने भारतीय जनसंचार संस्थान University of Lucknow से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है।