अब रविवार को भी होगी जमीन की रजिस्ट्री… उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, नौकरीपेशा लोगों को राहत
उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को राहत देते हुए तहसीलों में रविवार को भी जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री शुरू करने का फैसला लिया है। इससे नौकरीपेशा और ग्रामीण नागरिकों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए अहम फैसला लिया है। अब प्रदेश की तहसीलों में रविवार को भी रजिस्ट्री का काम किया जाएगा। यह व्यवस्था उन उप-निबंधक कार्यालयों में लागू होगी, जहां एक से अधिक उप-निबंधक तैनात हैं। ऐसे कार्यालय रोस्टर प्रणाली के तहत रविवार को खोले जाएंगे। सरकार के इस निर्णय से खास तौर पर नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। अब लोगों को रजिस्ट्री के लिए कार्यदिवस में छुट्टी लेने की मजबूरी नहीं होगी और समय की बचत भी हो सकेगी।
रविवार को भी खुलेंगे उप-निबंधक कार्यालय
सरकार के आदेश के अनुसार जिन तहसीलों में एक से ज्यादा उप-निबंधक तैनात हैं, वहां रविवार को सीमित संख्या में कार्यालय खोले जाएंगे। कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर के आधार पर तय की जाएगी, ताकि कामकाज प्रभावित न हो और व्यवस्था सुचारु बनी रहे। इस संबंध में स्टांप एवं पंजीकरण विभाग ने सभी जिलों को आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं।
नौकरीपेशा और ग्रामीण लोगों को होगा फायदा
इस फैसले का सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिन्हें रजिस्ट्री के लिए कामकाजी दिनों में समय निकालना मुश्किल होता है। नौकरी करने वाले, व्यापारी और गांवों से आने वाले लोग अब रविवार को भी अपना काम आसानी से करा सकेंगे। इससे नागरिकों को बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत भी कम होगी।
रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी तेज, लंबित मामले घटेंगे
सरकारी सूत्रों का कहना है कि सप्ताह में एक अतिरिक्त दिन काम होने से रजिस्ट्री कार्यालयों में भीड़ कम होगी। इससे लंबित मामलों को जल्दी निपटाने में मदद मिलेगी और दस्तावेजों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से हो सकेगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस कदम से कामकाज की गति बढ़ेगी और लोगों को राहत मिलेगी।
डिजिटल सेवाओं को भी मिलेगा बढ़ावा
अधिकारियों का मानना है कि रविवार को रजिस्ट्री शुरू होने से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और ई-रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाओं का उपयोग भी ज्यादा प्रभावी ढंग से हो सकेगा। यह निर्णय संपत्ति से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और सुगमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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