लखनऊ में एलडीए की बड़ी कार्रवाई, 40 बीघा में फैली 8 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, डालीबाग में कॉम्पलेक्स सील
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 40 बीघा भूमि पर फैले आठ अवैध भूखंडों को ध्वस्त कर दिया और डालीबाग में एक अनाधिकृत वाणिज्यिक परिसर को सील कर दिया।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। शुक्रवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए ने करीब 40 बीघा क्षेत्र में की जा रही 8 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई गोसाईगंज, सैरपुर और काकोरी क्षेत्रों में की गई। इसके अलावा हजरतगंज के डालीबाग इलाके में एक अवैध व्यावसायिक निर्माण को भी सील कर दिया गया। एलडीए का कहना है कि बिना स्वीकृत लेआउट के कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं।
गोसाईगंज में 10 बीघा में चल रही थी प्लाटिंग
प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि गोसाईगंज के ग्राम कासिमपुर बिरूहा में चांद सराय क्रासिंग के पास लगभग 10 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। लेआउट स्वीकृत कराए बिना प्लाटिंग की जा रही थी। यह काम राजेंद्र श्रीवास्तव समेत अन्य लोगों द्वारा कराया जा रहा था। एलडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया।
काकोरी में 20 बीघा में कार्रवाई
प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि काकोरी के ग्राम इब्राहिमगंज, खुदाईंट और पलेंहदा में भी अभियान चलाया गया। यहां सोनू कनौजिया, छोटू, पप्पू लोधी, सोनू और प्रमोद यादव लगभग 20 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर रहे थे। एलडीए ने यहां 4 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर जमीन को समतल कर दिया।
सैरपुर क्षेत्र में भी चला बुलडोजर
प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी राजीव कुमार के अनुसार, सैरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पलहरी, बौरूमऊ और कोडरी भौली में भी कार्रवाई की गई। यहां दीपू यादव, राजेश वर्मा और स्वरूपे समेत अन्य लोग करीब 10 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर रहे थे। एलडीए ने यहां 3 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया।
हजरतगंज में अवैध कॉम्पलेक्स सील
प्रवर्तन जोन-6 के जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया कि हजरतगंज के डालीबाग स्थित बटलर रोड पर करीब 300 वर्गमीटर भूखंड पर तीन मंजिला कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जा रहा था। यह निर्माण अंकित शर्मा और अन्य लोगों द्वारा कराया जा रहा था। विहित कोर्ट के आदेश पर इस अवैध निर्माण को सील कर दिया गया है। एलडीए ने साफ किया है कि बिना अनुमति निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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