बिना आयुष्मान कार्ड भी मिलेगा कैंसर का मुफ्त इलाज, यूपी की इस योजना से हजारों श्रमिकों को राहत

उत्तर प्रदेश सरकार की गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड न होने पर भी कैंसर का मुफ्त इलाज उपलब्ध है। पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानें।

Feb 5, 2026 - 13:38
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बिना आयुष्मान कार्ड भी मिलेगा कैंसर का मुफ्त इलाज, यूपी की इस योजना से हजारों श्रमिकों को राहत

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का नाम सुनते ही हर इंसान घबरा जाता है। यह बीमारी न सिर्फ शरीर को कमजोर करती है, बल्कि इलाज का भारी खर्च भी परिवार की कमर तोड़ देता है। खासकर गरीब और श्रमिक वर्ग के लिए कैंसर का इलाज कराना बेहद मुश्किल हो जाता है। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, ऐसे में सरकार की उन योजनाओं पर चर्चा जरूरी है जो आम लोगों को राहत देती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना ऐसी ही एक अहम योजना है, जो उन श्रमिकों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है, जिनके पास आयुष्मान कार्ड तक नहीं है।

आयुष्मान कार्ड न होने पर भी मिलेगा पूरा इलाज
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आयुष्मान भारत योजना की तरह इलाज की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है। अगर आप पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं और आपके पास आयुष्मान कार्ड या आयुष्मान वय वंदना कार्ड नहीं है, तब भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत कैंसर सहित आयुष्मान भारत योजना में शामिल बीमारियों का इलाज कराया जा सकता है। इसके अलावा 13 अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज भी इसमें शामिल है, जिससे यह योजना और भी उपयोगी बन जाती है।

किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
यह योजना उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है। इसके तहत केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिक ही आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ श्रमिक स्वयं, उनकी पत्नी या पति और 21 वर्ष से कम उम्र के आश्रित बच्चों को मिलता है। गंभीर बीमारी की स्थिति में यूपी सरकार या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में इलाज का पूरा खर्च बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है।

योजना की जरूरी शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक का बोर्ड में पंजीकृत होना जरूरी है। जिनके पास पहले से आयुष्मान कार्ड है, वे इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। साथ ही, लाभ केवल श्रमिक, उनके जीवनसाथी और 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तक ही सीमित है।

आवेदन कैसे करें
योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक को सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। श्रमिक पंजीयन विकल्प पर क्लिक कर अपनी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करते समय मंडल का चयन, योजना का चुनाव, आधार नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर भरना होगा। फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन सबमिट किया जा सकता है। चाहें तो श्रम विभाग के कार्यालय जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।

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Aniket Prajapati अनिकेत प्रजापति UP News Network असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर है। वे 1 साल से ज्योतिष और धार्मिक, बिजनेस, नेशनल, उत्तर प्रदेश, गैजेट्स, हेल्थ आदि से जुड़े मुद्दों को कवर कर रहे हैं। अनिकेत प्रजापति पिछले 1 साल से UP News Network, (Digital) के साथ जुड़े हैं। वह TV 24 Network में भी काम कर चुके हैं। अनिकेत प्रजापति ने भारतीय जनसंचार संस्थान University of Lucknow से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है।