बालिग हैं, साथ रहेंगे… ट्रांसजेंडर-समलैंगिक कपल के लिव-इन रिश्ते को हाईकोर्ट की मंजूरी, परिवार को दूर रहने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर और एक अन्य बालिग व्यक्ति के लिव-इन रिलेशनशिप को संरक्षण देते हुए पुलिस को जरूरत पड़ने पर सुरक्षा देने का आदेश दिया है। मामला मुरादाबाद से जुड़ा है, जहां दोनों ने परिवार से खतरे की आशंका जताई थी। कोर्ट ने कहा कि बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद से साथी चुनने का पूरा अधिकार है और परिवार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को सर्वोपरि बताया।

Feb 19, 2026 - 12:53
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बालिग हैं, साथ रहेंगे… ट्रांसजेंडर-समलैंगिक कपल के लिव-इन रिश्ते को हाईकोर्ट की मंजूरी, परिवार को दूर रहने का आदेश

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में ट्रांसजेंडर और एक अन्य व्यक्ति के बीच लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी संरक्षण देते हुए उनके परिवार या किसी भी अन्य व्यक्ति को जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने संविधान के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोपरि बताते हुए पुलिस को जरूरत पड़ने पर तत्काल सुरक्षा देने का भी आदेश दिया। यह मामला मुरादाबाद जिले के मझोला थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां दोनों बालिग याचिकाकर्ताओं ने अपनी मर्जी से साथ रहने का फैसला लिया, लेकिन परिवार से खतरे की आशंका जताई। स्थानीय पुलिस से कार्रवाई न होने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

बालिग को जीवनसाथी चुनने का अधिकार
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने का पूरा अधिकार है और इसमें परिवार या समाज दखल नहीं दे सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ (2018) का हवाला दिया, जिसमें समलैंगिक संबंधों को मान्यता देते हुए आईपीसी की धारा 377 को समाप्त कर दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे संबंध संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करते।

शादी जरूरी नहीं, अधिकार सुरक्षित रहेंगे
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अकांक्षा बनाम यूपी राज्य (2025) मामले का भी उल्लेख किया और कहा कि शादी न होने या शादी न कर पाने की स्थिति में भी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। यानी केवल विवाह ही साथ रहने का एकमात्र आधार नहीं है।

परिवार हस्तक्षेप नहीं कर सकता, पुलिस देगी सुरक्षा
कोर्ट ने साफ कहा कि एक बार जब कोई बालिग व्यक्ति अपना साथी चुन लेता है, तो परिवार या अन्य किसी को उनके शांतिपूर्ण जीवन में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। राज्य का कर्तव्य है कि वह हर नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करे। अगर किसी तरह की परेशानी हो तो याचिकाकर्ता पुलिस कमिश्नर या एसएसपी से संपर्क कर सकते हैं और पुलिस तुरंत सुरक्षा प्रदान करेगी।

उम्र सत्यापन को लेकर निर्देश
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, तो पुलिस बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट या अन्य कानूनी प्रक्रिया अपनाकर उम्र सत्यापित कर सकती है। हालांकि यदि कोई अपराध दर्ज नहीं है, तो पुलिस जबरन कार्रवाई नहीं करेगी।

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Ashwani Tiwari अश्वनी तिवारी भारतीय पत्रकार, कंटेंट राइटर, एंकर और मीडिया प्रोफेशनल हैं। वे डिजिटल पत्रकारिता, ग्राउंड रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग और न्यूज़ प्रोडक्शन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने Zee News, Suman TV और UP News Network जैसे मीडिया संस्थानों के साथ कार्य किया है। वे राजनीतिक, सामाजिक और समसामयिक विषयों पर आधारित डिजिटल कंटेंट और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा अश्वनी तिवारी का जन्म 4 फरवरी 1997 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज, भेलूपुर, वाराणसी से प्राप्त की। हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाएं उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कीं। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से स्नातक (B.A.) की डिग्री प्राप्त की तथा आगे चलकर मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (MJMC) की पढ़ाई पूरी की। अश्वनी तिवारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत कंटेंट राइटिंग और डिजिटल मीडिया से की। उन्होंने 10 दिसंबर 2023 से 15 मार्च 2024 तक India Watch, लखनऊ में कंटेंट राइटर के रूप में इंटर्नशिप की, जहां उन्होंने समाचार लेखन और डिजिटल मीडिया कंटेंट पर कार्य किया। इसके बाद उन्होंने 7 मई 2024 से 9 जुलाई 2024 तक Zee News, नोएडा में कंटेंट राइटर के रूप में इंटर्नशिप की। इस दौरान वे न्यूज़ स्क्रिप्ट, डिजिटल कंटेंट और मीडिया रिसर्च से जुड़े रहे। अक्टूबर 2024 से अप्रैल 2025 तक उन्होंने Suman TV, हैदराबाद में कंटेंट राइटर के रूप में कार्य किया। यहां उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर आधारित समाचार एवं डिजिटल कंटेंट तैयार किए। वर्तमान में UP News Network से सब एडिटर के रूप में जुड़े, जहां उन्होंने कंटेंट राइटिंग, एंकरिंग और ग्राउंड रिपोर्टिंग का कार्य किया। इस दौरान वे ‘खरी खोटी’ नामक विशेष शो का भी हिस्सा रहे। उन्होंने कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग तथा वीडियो प्रस्तुति की। वर्तमान में अश्वनी तिवारी मीडिया और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। अश्वनी तिवारी डिजिटल पत्रकारिता और न्यूज़ प्रोडक्शन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उनकी विशेषज्ञता कंटेंट राइटिंग, एंकरिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया आधारित न्यूज़ प्रस्तुति में मानी जाती है।