शादी की सहमति बनी जमानत की वजह… रेप केस में यूट्यूबर मनी मिराज को राहत, कोर्ट के फैसले ने चौंकाया

भोजपुरी यूट्यूबर मनी मिराज को दुष्कर्म और मारपीट के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। आरोपी ने पीड़ित महिला से शादी करने की सहमति जताई, जिसके बाद कोर्ट ने सशर्त राहत दी। आरोपी 6 अक्टूबर 2025 से जेल में बंद था।

Feb 20, 2026 - 11:31
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शादी की सहमति बनी जमानत की वजह… रेप केस में यूट्यूबर मनी मिराज को राहत, कोर्ट के फैसले ने चौंकाया

Uttar Pradesh News: मनी मिराज उर्फ रामदी मिराज आलम को दुष्कर्म और मारपीट के मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। आरोपी के खिलाफ गाजियाबाद के खोड़ा थाने में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और मारपीट का केस दर्ज था। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत में पीड़ित महिला से शादी करने की सहमति जताई, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। हालांकि पीड़ित पक्ष के एक वकील ने जमानत का विरोध भी किया था। आरोपी 6 अक्टूबर 2025 से जेल में बंद था और करीब चार महीने बाद उसे राहत मिली है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप
जानकारी के अनुसार यह मामला पिछले साल खोड़ा थाने में दर्ज हुआ था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मनी मिराज को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर उसे जेल भेज दिया गया था।

कोर्ट में शादी की सहमति के बाद मिली राहत
सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत को बताया कि वह विशेष विवाह अधिनियम के तहत पीड़ित महिला से शादी करने के लिए तैयार है। शिकायतकर्ता पक्ष के एक वकील ने भी कहा कि दोनों पक्ष विवाह के लिए समझौते पर पहुंच गए हैं, इसलिए जमानत पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने जमानत देने पर सहमति जताई।

दूसरे पक्ष ने किया विरोध, फिर भी मिली जमानत
मामले में दूसरे पक्ष के वकील ने गंभीर आरोपों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। इसके बावजूद न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने 17 फरवरी के आदेश में प्रस्तुत तथ्यों और दलीलों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना आरोपी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

6 अक्टूबर से जेल में था आरोपी
बताया गया कि आरोपी 6 अक्टूबर 2025 से जेल में बंद था। अब कोर्ट के आदेश के बाद उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा। इस फैसले के बाद मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

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Ashwani Tiwari अश्वनी तिवारी, UP News Network में सब-एडिटर हैं। वे राजनीति, क्राइम, स्पोर्ट्स, ज्योतिष और धार्मिक विषयों से जुड़ी खबरों पर सक्रिय रूप से काम करते हैं। मीडिया जगत में उन्हें 2 वर्ष का अनुभव है। उन्होंने रिपोर्टिंग, स्पेशल स्टोरीज़ और स्पेशल खरी-खोटी जैसे कार्यक्रमों पर काम किया है। कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ वीडियो एंकरिंग का भी अनुभव रखते हैं। SumanTV, Hyderabad (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के साथ कार्य कर चुके हैं और ZEE News व India Watch जैसे प्रतिष्ठित न्यूज़ संस्थानों में इंटर्नशिप का अनुभव हासिल किया है। पिछले 1 साल से वे यूपी न्यूज़ नेटवर्क (डिजिटल) से जुड़े हैं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी अहम खबरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। एमजेएमसी की पढ़ाई कर चुके अश्वनी तिवारी की पहचान तथ्यपरक रिपोर्टिंग, ज़मीनी मुद्दों और दर्शकों तक सटीक जानकारी पहुंचाने वाली पत्रकारिता से है। उनकी जन्मस्थली वाराणसी है, जबकि कार्य के दौरान वे कई शहरों में रहकर पत्रकारिता कर चुके हैं।