WhatsApp डेटा शेयरिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूजर प्राइवेसी को बताया सबसे अहम

सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा को एक स्पष्ट हलफनामा दाखिल करने को कहा है जिसमें यह बताया गया हो कि वे उपयोगकर्ता डेटा साझा नहीं करेंगे, इस बात पर जोर देते हुए कि उपयोगकर्ता की गोपनीयता सर्वोपरि है और अनुपालन न करने पर मामले को खारिज करने की चेतावनी दी है।

Feb 3, 2026 - 11:03
Feb 3, 2026 - 11:53
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WhatsApp डेटा शेयरिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूजर प्राइवेसी को बताया सबसे अहम

सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर यूजर डेटा की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने WhatsApp और उसकी पैरेंट कंपनी Meta से डेटा शेयरिंग को लेकर साफ और स्पष्ट हलफनामा दाखिल करने को कहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि यूजर की प्राइवेसी सर्वोपरि है और किसी भी हालत में उससे समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने Meta की मौजूदा डेटा पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठाए और इसे आम लोगों के लिए भ्रामक और समझने में कठिन बताया।

डेटा शेयरिंग पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि WhatsApp और Meta की डेटा पॉलिसी इतनी जटिल है कि आम यूजर उसे ठीक से समझ ही नहीं पाता। उन्होंने कहा कि जब बात करोड़ों लोगों की निजी जानकारी की हो, तो पारदर्शिता सबसे जरूरी होती है। कोर्ट ने साफ किया कि यूजर को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसका डेटा कहां और किसके साथ साझा किया जा रहा है।

हलफनामा दाखिल करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp और Meta को निर्देश दिया है कि वे एक स्पष्ट हलफनामा दाखिल करें। इस हलफनामे में यह लिखित रूप से देना होगा कि वे यूजर्स का डेटा किसी भी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि केवल मौखिक भरोसे से काम नहीं चलेगा, बल्कि कानूनी रूप से लिखित आश्वासन देना जरूरी है।

आदेश न मानने पर सख्त चेतावनी
मुख्य न्यायाधीश ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर WhatsApp और Meta ने तय समय में यह हलफनामा दाखिल नहीं किया, तो उनका मामला खारिज किया जा सकता है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी साफ किया कि कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने पर Meta को कानूनी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

यूजर प्राइवेसी पर बड़ा संदेश
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख यह संकेत देता है कि डिजिटल युग में भी यूजर की निजता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि टेक कंपनियों को अपनी नीतियां सरल और साफ भाषा में बतानी होंगी, ताकि आम आदमी भी उन्हें समझ सके। आने वाले समय में इस फैसले का असर अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी देखने को मिल सकता है।

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Ashwani Tiwari अश्वनी तिवारी, UP News Network में सब-एडिटर हैं। वे राजनीति, क्राइम, स्पोर्ट्स, ज्योतिष और धार्मिक विषयों से जुड़ी खबरों पर सक्रिय रूप से काम करते हैं। मीडिया जगत में उन्हें 2 वर्ष का अनुभव है। उन्होंने रिपोर्टिंग, स्पेशल स्टोरीज़ और स्पेशल खरी-खोटी जैसे कार्यक्रमों पर काम किया है। कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ वीडियो एंकरिंग का भी अनुभव रखते हैं। SumanTV, Hyderabad (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के साथ कार्य कर चुके हैं और ZEE News व India Watch जैसे प्रतिष्ठित न्यूज़ संस्थानों में इंटर्नशिप का अनुभव हासिल किया है। पिछले 1 साल से वे यूपी न्यूज़ नेटवर्क (डिजिटल) से जुड़े हैं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी अहम खबरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। एमजेएमसी की पढ़ाई कर चुके अश्वनी तिवारी की पहचान तथ्यपरक रिपोर्टिंग, ज़मीनी मुद्दों और दर्शकों तक सटीक जानकारी पहुंचाने वाली पत्रकारिता से है। उनकी जन्मस्थली वाराणसी है, जबकि कार्य के दौरान वे कई शहरों में रहकर पत्रकारिता कर चुके हैं।