जॉब बदलते ही करें ये जरूरी काम…घर बैठे पुराने PF अकाउंट को मिनटों में ऐसे करें मर्ज, नहीं तो हो सकती है परेशानी
नौकरी बदलने पर बने कई PF अकाउंट को एक जगह मर्ज करने का आसान तरीका जानिए। EPFO पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ट्रांसफर और नई सुविधाओं की पूरी जानकारी।
EPFO: नौकरी बदलते समय अक्सर कर्मचारियों के सामने एक आम समस्या आती है। कई बार एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN से जुड़े कई कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर नया नियोक्ता उसी UAN के तहत एक नया PF अकाउंट बना देता है। हालांकि UAN पूरे करियर में एक ही रहता है, लेकिन अलग-अलग कंपनियों में काम करने पर कई अकाउंट बन सकते हैं। ये अकाउंट अपने आप मर्ज नहीं होते हैं। ऐसे में कर्मचारियों को खुद ही पुराने PF अकाउंट का बैलेंस मौजूदा एक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध करना पड़ता है।
EPF योजना क्या है और इसका फायदा
Employees Provident Fund Organisation द्वारा संचालित EPF एक सरकारी बचत योजना है। इसका उद्देश्य सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देना है। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत हिस्सा EPF में जमा करते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए EPF पर 8.25 प्रतिशत सालाना ब्याज दर तय की गई है। यह दर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक किए गए योगदान पर लागू होती है। ब्याज की गणना हर महीने खाते के क्लोजिंग बैलेंस पर की जाती है, लेकिन इसे वित्त वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाता है। आमतौर पर इस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स-फ्री होता है।
PF अकाउंट मर्ज करने का आसान ऑनलाइन तरीका
अब EPF अकाउंट मर्ज करने की प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। कर्मचारी EPFO के मेंबर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ट्रांसफर का अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिए UAN का एक्टिव होना और आधार से लिंक होना जरूरी है। सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें। इसके बाद Online Services टैब में जाकर One Member – One EPF Account विकल्प चुनें। यहां आपकी व्यक्तिगत जानकारी और मौजूदा नियोक्ता का EPF अकाउंट दिखाई देगा। इसके बाद जरूरी जानकारी भरें और Generate OTP पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को पोर्टल पर डालकर सत्यापन करें। इसके बाद पिछले EPF खातों की जानकारी भरें जिन्हें आप मर्ज करना चाहते हैं। अंत में डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक करके Submit कर दें। इसके बाद मौजूदा नियोक्ता को इस रिक्वेस्ट को मंजूरी देनी होगी। मंजूरी मिलने के बाद EPFO पुराने अकाउंट को मौजूदा अकाउंट में मर्ज कर देता है।
अगर दो UAN हैं तो क्या करें
अगर किसी कर्मचारी के पास दो UAN हैं तो वह ईमेल के जरिए भी समाधान कर सकता है। इसके लिए uanepf@epfindia.gov.in पर मेल भेजकर अपना मौजूदा और पुराना UAN नंबर देना होगा। जांच के बाद पुराना UAN ब्लॉक कर दिया जाएगा और नया UAN एक्टिव रहेगा। इसके बाद कर्मचारी को पोर्टल के जरिए बैलेंस ट्रांसफर का क्लेम करना होगा।
क्या UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा
फिलहाल UPI के जरिए EPF निकालने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालांकि केंद्रीय श्रम मंत्रालय एक नया सिस्टम विकसित कर रहा है, जिससे करीब आठ करोड़ EPF सदस्य सीधे UPI के जरिए पैसा निकाल सकेंगे। रिपोर्ट के अनुसार इस सुविधा को अप्रैल 2026 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य पैसे निकालने की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाना है।
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