अब सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर न कर सकेंगे लाइव, न बना पाएंगे रील्स, इस राज्य ने जारी किया कड़ा आदेश
बिहार सरकार ने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के नए नियम लागू किए हैं। अकाउंट बनाने, कंटेंट या वीडियो पोस्ट करने के लिए अनुमति आवश्यक है। गोपनीयता और मर्यादा का पालन किया जाएगा।
Bihar News: बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। अब राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट बनाने या उसका इस्तेमाल करने से पहले सरकार की अनुमति लेंगे। नया नियम कैबिनेट के फैसले के बाद ‘बिहार पब्लिक सर्वेंट कंडक्ट (अमेंडमेंट) रूल्स 2026’ में शामिल किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया का गलत या आपत्तिजनक उपयोग रोकना है और उनके पद तथा सरकार की प्रतिष्ठा को बनाए रखना है।
सोशल मीडिया पर नई पाबंदियां
नए नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों को किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को बनाने से पहले इजाजत लेना होगी। गुमनाम या नकली नाम वाले अकाउंट पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। कर्मचारियों को अपने पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल चलाने के लिए सरकारी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं होगी।
सरकारी प्रतिष्ठा और गोपनीयता की सुरक्षा
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बी. राजेंद्र ने बताया कि कई उदाहरण सामने आए हैं जिनमें कर्मचारी फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप्प और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। नए नियम कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने, पद की गरिमा कम करने या सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं।
राजनीति, मीडिया और न्यायिक मामलों पर टिप्पणी पर रोक
बिहार सरकार ने यह भी साफ किया कि कर्मचारियों को सरकारी नीतियों, योजनाओं या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों पर निजी राय देने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही किसी विशेष व्यक्ति, मीडिया संस्थान, राजनीतिक संगठन या लीगल प्रोफेशनल्स का समर्थन या आलोचना करने पर रोक है।
वीडियो और रील्स बनाने पर भी रोक
नए नियम में वर्कप्लेस पर वीडियो या रील्स बनाने पर भी पाबंदी है। सरकार का कहना है कि ऐसे वीडियो अक्सर गलत संदेश देते हैं और कार्यस्थल की गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा कर्मचारी अब सरकारी उपलब्धियों को अपनी व्यक्तिगत कामयाबी के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते।
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