PAN कार्ड केस में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को झटका… सेशन कोर्ट ने खारिज की अपील
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दो पैन कार्ड मामले में उनकी अपील खारिज कर दी गई। निचली अदालत द्वारा दी गई 7 साल की सजा और जुर्माना बरकरार रखा गया है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में बड़ा झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी है। इससे पहले निचली अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद अब उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अदालत के इस निर्णय को प्रदेश की राजनीति में भी अहम माना जा रहा है।
निचली अदालत की सजा बरकरार
जानकारी के अनुसार, निचली अदालत ने इस मामले में आजम खान और उनके बेटे को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए दोनों ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन अब अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।
दो पैन कार्ड मामले में हुआ था दोषी करार
यह मामला दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है, जिसमें आरोप था कि नियमों का उल्लंघन करते हुए अलग-अलग दस्तावेजों के आधार पर पैन कार्ड बनवाए गए। इसी आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी माना था। इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया था।
अपील खारिज होने से बढ़ीं मुश्किलें
सेशन कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद अब दोनों की सजा बरकरार रहेगी। इससे उनके सामने कानूनी चुनौतियां और बढ़ गई हैं। हालांकि, आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत उच्च न्यायालय में जाने का विकल्प अभी भी खुला है।
राजनीतिक असर भी संभव
इस फैसले का राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में उनके और उनके बेटे के खिलाफ आया यह फैसला आने वाले समय में सियासी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
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