उन्नाव केस: कुलदीप सिंह सेंगर ने हिरासत में मौत मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर 9 फरवरी को सुनवाई होगी।

Feb 8, 2026 - 09:52
 0
उन्नाव केस: कुलदीप सिंह सेंगर ने हिरासत में मौत मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप मामले से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में रेप के दोषी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में जमानत की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 9 फरवरी को सुनवाई करेगा। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब उसी फैसले को चुनौती देते हुए सेंगर ने शीर्ष अदालत में अपील की है। यह मामला साल 2018 से जुड़ा है और देशभर में काफी चर्चा में रहा था।

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती
इससे पहले 18 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 10 साल की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया था। इसी फैसले के खिलाफ सेंगर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

रेप मामले में जमानत पर पहले ही लग चुकी है रोक
गौरतलब है कि 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को नाबालिग से रेप के मामले में जमानत दी थी। हालांकि, 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उस जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी। इससे साफ है कि सेंगर को फिलहाल किसी भी मामले में राहत नहीं मिली है।

2018 से जेल में बंद हैं कुलदीप सेंगर
कुलदीप सिंह सेंगर 13 अप्रैल 2018 से जेल में बंद हैं। उन्हें उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा नाबालिग से रेप के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी मिल चुकी है।

क्या है पूरा उन्नाव मामला
यह पूरा मामला वर्ष 2018 में उन्नाव जिले के माखी थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। मामले की सुनवाई दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में हुई थी। पीड़िता के अनुसार, 4 जून 2017 को नौकरी दिलाने के बहाने उसे कुलदीप सेंगर के घर बुलाया गया, जहां उसके साथ रेप किया गया।

पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत
पीड़िता के पिता की मौत को लेकर अदालत ने पाया कि 3 अप्रैल 2018 को जब परिवार कोर्ट में पेशी के लिए उन्नाव गया था, तब आरोपियों ने दिनदहाड़े उन पर हमला किया। इसके अगले दिन पुलिस ने उन्हें अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बाद में 9 अप्रैल 2018 को पुलिस हिरासत में गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हो गई।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
Aniket Prajapati अनिकेत प्रजापति UP News Network असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर है। वे 1 साल से ज्योतिष और धार्मिक, बिजनेस, नेशनल, उत्तर प्रदेश, गैजेट्स, हेल्थ आदि से जुड़े मुद्दों को कवर कर रहे हैं। अनिकेत प्रजापति पिछले 1 साल से UP News Network, (Digital) के साथ जुड़े हैं। वह TV 24 Network में भी काम कर चुके हैं। अनिकेत प्रजापति ने भारतीय जनसंचार संस्थान University of Lucknow से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है।