नमाजियों की संख्या कैसे कर सकते हैं तय? संभल के SP-DM से हाईकोर्ट ने कहा- ड्यूटी नहीं निभा सकते तो पद छोड़ दें

संभल में मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाई और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी याद दिलाई।

Mar 15, 2026 - 10:17
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नमाजियों की संख्या कैसे कर सकते हैं तय? संभल  के SP-DM से हाईकोर्ट ने कहा- ड्यूटी नहीं निभा सकते तो पद छोड़ दें

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों को लेकर प्रशासनिक फैसलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने संभल जिले की एक मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने के फैसले पर गंभीर आपत्ति जताई है। अदालत ने साफ कहा कि किसी भी पूजा स्थल पर आने वाले लोगों की संख्या इस तरह तय नहीं की जा सकती। कोर्ट ने संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को फटकार लगाते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि अधिकारी कानून का राज लागू नहीं कर सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर कहीं और तबादला करवा लेना चाहिए।

प्रशासन के फैसले पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी
यह मामला उस समय सामने आया जब संभल प्रशासन ने एक मस्जिद में नमाज अदा करने वाले लोगों की संख्या सीमित करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की गई। मामले की सुनवाई अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह हर परिस्थिति में कानून का राज कायम रखे। अदालत ने संभल के एसपी और डीएम से सवाल किया कि आखिर वे यह कैसे तय कर सकते हैं कि मस्जिद में कितने लोग नमाज पढ़ेंगे।

कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो दें इस्तीफा
सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रशासन को सख्त शब्दों में चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि अगर अधिकारी यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि लोग शांतिपूर्वक पूजा-अर्चना कर सकें, तो उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि हर समुदाय को अपने निर्धारित पूजा स्थल पर शांति से धार्मिक गतिविधियां करने की अनुमति मिले। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि अधिकारियों को लगता है कि वे कानून व्यवस्था लागू करने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें इस्तीफा देकर पद छोड़ देना चाहिए या फिर कहीं और जाकर अपनी ड्यूटी करनी चाहिए।

केवल 20 नमाजियों को दी गई थी अनुमति
इस मामले में मुनाजिर खान नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में बताया गया कि प्रशासन ने उस मस्जिद में केवल 20 लोगों को ही नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि मस्जिद परिसर में इससे कहीं ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। खासतौर पर इस समय रमजान का महीना चल रहा है, इसलिए रोजेदारों की संख्या अधिक रहती है और बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं।

16 मार्च को होगी अगली सुनवाई
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि प्रशासन का ऐसा फैसला धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए आगे की सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है। डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि राज्य की जिम्मेदारी है कि हर हाल में कानून का राज बना रहे और सभी समुदायों को अपने धार्मिक अधिकारों का शांतिपूर्ण तरीके से पालन करने की अनुमति मिले।

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Ashwani Tiwari अश्वनी तिवारी भारतीय पत्रकार, कंटेंट राइटर, एंकर और मीडिया प्रोफेशनल हैं। वे डिजिटल पत्रकारिता, ग्राउंड रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग और न्यूज़ प्रोडक्शन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने Zee News, Suman TV और UP News Network जैसे मीडिया संस्थानों के साथ कार्य किया है। वे राजनीतिक, सामाजिक और समसामयिक विषयों पर आधारित डिजिटल कंटेंट और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा अश्वनी तिवारी का जन्म 4 फरवरी 1997 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज, भेलूपुर, वाराणसी से प्राप्त की। हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाएं उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कीं। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से स्नातक (B.A.) की डिग्री प्राप्त की तथा आगे चलकर मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (MJMC) की पढ़ाई पूरी की। अश्वनी तिवारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत कंटेंट राइटिंग और डिजिटल मीडिया से की। उन्होंने 10 दिसंबर 2023 से 15 मार्च 2024 तक India Watch, लखनऊ में कंटेंट राइटर के रूप में इंटर्नशिप की, जहां उन्होंने समाचार लेखन और डिजिटल मीडिया कंटेंट पर कार्य किया। इसके बाद उन्होंने 7 मई 2024 से 9 जुलाई 2024 तक Zee News, नोएडा में कंटेंट राइटर के रूप में इंटर्नशिप की। इस दौरान वे न्यूज़ स्क्रिप्ट, डिजिटल कंटेंट और मीडिया रिसर्च से जुड़े रहे। अक्टूबर 2024 से अप्रैल 2025 तक उन्होंने Suman TV, हैदराबाद में कंटेंट राइटर के रूप में कार्य किया। यहां उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर आधारित समाचार एवं डिजिटल कंटेंट तैयार किए। वर्तमान में UP News Network से सब एडिटर के रूप में जुड़े, जहां उन्होंने कंटेंट राइटिंग, एंकरिंग और ग्राउंड रिपोर्टिंग का कार्य किया। इस दौरान वे ‘खरी खोटी’ नामक विशेष शो का भी हिस्सा रहे। उन्होंने कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग तथा वीडियो प्रस्तुति की। वर्तमान में अश्वनी तिवारी मीडिया और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। अश्वनी तिवारी डिजिटल पत्रकारिता और न्यूज़ प्रोडक्शन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उनकी विशेषज्ञता कंटेंट राइटिंग, एंकरिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया आधारित न्यूज़ प्रस्तुति में मानी जाती है।