समाधान समारोह 2026: 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत, लोगों को मिलेगा त्वरित न्याय

समाधान समारोह 2026 के तहत विशेष लोक अदालत का आयोजन 21 से 23 अगस्त तक किया जाएगा, जिसमें आपसी समझौते के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का शीघ्र समाधान किया जाएगा।

May 2, 2026 - 16:08
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समाधान समारोह 2026: 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत, लोगों को मिलेगा त्वरित न्याय

कौशांबी जिले में न्याय को आसान और सुलभ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव प्रिया सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी कि “समाधान समारोह 2026” के तहत 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान सुप्रीम कोर्ट की पहल पर चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से “डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ जस्टिस” थीम के साथ की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को जल्दी, सरल और सस्ती न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है, ताकि लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान हो सके।

लोक अदालत का उद्देश्य और खासियत
इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को आपसी सहमति और समझौते के जरिए खत्म करना है। इसमें दोनों पक्षों को बैठाकर बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि लोगों को कोर्ट के लंबे और खर्चीले चक्कर से भी राहत मिलेगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह सरल और लोगों के लिए सुविधाजनक बनाई गई है।

पहले से चल रही सुलह प्रक्रिया
लोक अदालत से पहले ही राज्य, जिला, तालुका और उच्च न्यायालय स्तर पर मध्यस्थता केंद्रों में सुलह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इन बैठकों में पक्षकारों को समझाया जा रहा है कि वे आपसी सहमति से अपने विवादों को खत्म करें। इससे लोक अदालत में मामलों का जल्दी निस्तारण हो सकेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

कैसे कर सकते हैं आवेदन
जिन लोगों के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, वे इस समाधान समारोह में अपने केस को शामिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध गूगल फॉर्म भरना होगा। यह प्रक्रिया बेहद आसान रखी गई है, ताकि आम लोग भी आसानी से इसमें भाग ले सकें।

लोगों को मिलेगा त्वरित और सुलभ न्याय
इस पहल से आम जनता को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। खासकर उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके मामले लंबे समय से कोर्ट में लंबित हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करें।

(रिपोर्टः  राम किशन, कौशांबी)

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Aniket Prajapati अनिकेत प्रजापति UP News Network असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर है। वे 1 साल से ज्योतिष और धार्मिक, बिजनेस, नेशनल, उत्तर प्रदेश, गैजेट्स, हेल्थ आदि से जुड़े मुद्दों को कवर कर रहे हैं। अनिकेत प्रजापति पिछले 1 साल से UP News Network, (Digital) के साथ जुड़े हैं। वह TV 24 Network में भी काम कर चुके हैं। अनिकेत प्रजापति ने भारतीय जनसंचार संस्थान University of Lucknow से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है।