2019 के विवादित ‘तंखइया’ बयान में आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2019 के एक विवादित भाषण मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई और 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

May 16, 2026 - 11:36
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2019 के विवादित ‘तंखइया’ बयान में आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताआजम खान को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित बयान मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आजम खान को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान की कानूनी परेशानियां और बढ़ती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल उनके खिलाफ कई अन्य मामलों की भी सुनवाई चल रही है और वह पहले से जेल में बंद हैं।

चुनाव प्रचार के दौरान दिया था विवादित बयान
जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में आजम खान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। चुनाव प्रचार के दौरान वह भोट थाना क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी को लेकर विवादित बयान दिया था। उनका भाषण बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था। भाषण में आजम खान ने कहा था कि “ये तनखइया हैं, इनसे मत डरियो, उन्हीं के साथ गठबंधन किया है, जो जूते साफ करा लेती हैं, इंशा अल्लाह चुनाव जीतने के बाद इनसे जूते साफ कराऊंगा।” इस दौरान उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख Mayawati का भी जिक्र किया था। बयान के बाद इस मामले ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया था।

हेट स्पीच और आचार संहिता उल्लंघन का मामला
विवादित बयान सामने आने के बाद आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई लंबे समय से रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा
रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत के मजिस्ट्रेट ट्रायल शोभित बंसल की अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद आजम खान को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आजम खान पहले भी कई मामलों में सजा पा चुके हैं। उनके खिलाफ कई अन्य मुकदमे भी अदालत में लंबित हैं। ऐसे में इस नए फैसले ने उनकी और उनके परिवार की राजनीतिक और कानूनी चिंताओं को और बढ़ा दिया है।

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Aniket Prajapati अनिकेत प्रजापति UP News Network असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर है। वे 2 साल से ज्योतिष और धार्मिक, बिजनेस, नेशनल, उत्तर प्रदेश, गैजेट्स, हेल्थ आदि से जुड़े मुद्दों को कवर कर रहे हैं। अनिकेत प्रजापति पिछले 1 साल से UP News Network, (Digital) के साथ जुड़े हैं। वह TV 24 Network में भी काम कर चुके हैं। अनिकेत प्रजापति ने भारतीय जनसंचार संस्थान Lucknow public College of professional studies से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है।