निजी मकान में नमाज के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, बरेली डीएम और एसएसपी को किया तलब
बरेली में एक निजी घर में नमाज अदा करने को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने डीएम और एसएसपी को तलब किया और हसीन खान के लिए पुलिस सुरक्षा का आदेश दिया।
प्रयागराज से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरेली में एक निजी मकान में नमाज अदा किए जाने के मामले में पुलिस कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए प्रशासन से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। इस मामले को लेकर अदालत ने कई अहम निर्देश भी जारी किए हैं।
डीएम और एसएसपी को अदालत में किया तलब
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की अदालत ने बरेली के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तलब किया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि निजी मकान में नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने किस आधार पर कार्रवाई की।
हसीन खान को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश
इस मामले में नाम सामने आने वाले हसीन खान को लेकर भी अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि हसीन खान को तुरंत पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। अदालत का कहना है कि किसी भी व्यक्ति की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
कोर्ट ने दी कड़ी चेतावनी
सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि हसीन खान के व्यक्ति या उनकी संपत्ति के खिलाफ कोई हिंसक घटना होती है, तो प्रथम दृष्टया इसके लिए राज्य को जिम्मेदार माना जाएगा। अदालत की इस टिप्पणी को प्रशासन के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।
मामले की अगली सुनवाई पर नजर
फिलहाल इस मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अदालत के निर्देश के बाद अब सभी की नजर इस मामले की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि अदालत में अधिकारियों के जवाब के बाद मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0
