यूपी बार काउंसिल चुनाव: लखनऊ में 20 बूथों पर मतदान आज से, 100 मीटर दायरे में प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित
लखनऊ में यूपी बार काउंसिल चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सख्त नियमों के तहत 20 बूथों पर मतदान होगा और 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार प्रतिबंधित है।
राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य पद के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार सुबह 10 बजे से इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच परिसर में मतदान प्रक्रिया शुरू होगी, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। यह मतदान कार्यक्रम पांच दिनों तक चलेगा। पहले दिन यानी 11 मार्च को वर्ष 1962 से 2000 तक पंजीकृत 5410 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा है और प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए विशेष व्यवस्था की है।
पहले स्थगित हुआ था चुनाव, अब 11 से 15 मार्च तक मतदान
जानकारी के अनुसार यह चुनाव पहले 27 और 28 जनवरी को आयोजित होना था, लेकिन कुछ अव्यवस्थाओं के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया। नए कार्यक्रम के अनुसार लखनऊ जिले में 11 से 15 मार्च तक मतदान कराया जा रहा है। प्रदेश के अन्य जिलों में मतदान की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। इस चुनाव में जिले के 26 हजार से अधिक अधिवक्ता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
331 उम्मीदवार मैदान में, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
प्रदेश स्तर पर होने वाले इस चुनाव में सदस्य पद के लिए कुल 333 अधिवक्ताओं ने नामांकन किया था। हालांकि दो प्रत्याशियों के निधन के कारण अब 331 उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में बचे हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट परिसर और उसके आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से मतदान स्थल के आसपास बैरिकेडिंग भी की गई है।
20 बूथों पर मतदान और सख्त नियम लागू
मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए हाईकोर्ट परिसर में 20 मतदान बूथ बनाए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी ने अधिवक्ताओं और प्रत्याशियों के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं और सभी से उनका पालन करने की अपील की है। मतदान के लिए आने वाले अधिवक्ताओं को अपना बार काउंसिल पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। मतदाता सूची में नाम का मिलान होने के बाद ही उन्हें मतदान केंद्र में प्रवेश मिलेगा।
मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में प्रचार पर रोक
निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, पोस्टर, बैनर, पर्चे या किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतदान स्थल के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्याशी और उनके समर्थक मतदान केंद्र के आसपास नारेबाजी या मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियां नहीं कर सकेंगे। साथ ही मतदाताओं के बीच किसी भी प्रकार की सामग्री बांटने पर भी रोक रहेगी। प्रत्येक मतदाता वरीयता क्रम के आधार पर 25 प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर सकेगा। कुल 5410 मतदाता अपने सीरियल नंबर के आधार पर निर्धारित बूथों पर पहुंचकर वोट डालेंगे।
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