नाबालिगों के बयान में दूसरे आरोपी का नाम… आशुतोष महाराज बोले—अब बचना मुश्किल
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यौन उत्पीड़न मामले में शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि का दावा किया है। पुलिस जांच जारी है और कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है।
Uttar Pradesh News: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चों के मेडिकल परीक्षण में उनके साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया कि इस मामले में स्वामी को सजा होकर रहेगी और उन्हें हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास मजबूत साक्ष्य मौजूद हैं और वह अदालत में आरोप साबित करेंगे। इस बयान के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया है और जांच को लेकर भी नई बातें सामने आई हैं।
बयान में दूसरे आरोपी का भी नाम, आश्रम से जुड़ा बताया
आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि पीड़ित नाबालिग बच्चों ने अपने बयान में एक अन्य आरोपी अरविंद का भी नाम लिया है। उनके अनुसार अरविंद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का गुरु भाई है और मुकुंदानंद का सहयोगी भी बताया जा रहा है। आरोप है कि जब बच्चों को आश्रम में पेश किया जाता था, तब वह भी इसमें सहयोग करता था। आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह भी कहा कि वह आज शाम तक इस मामले में कुछ नए नामों का खुलासा करेंगे।
पुलिस जांच पर जताया भरोसा, सजा का किया दावा
आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि वह पुलिस जांच से पूरी तरह संतुष्ट हैं और जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने स्वामी द्वारा जांच किसी दूसरे राज्य या बाहरी एजेंसी से कराने की मांग पर भी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि चाहे जांच किसी भी राज्य की पुलिस या दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी से कराई जाए, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सजा तय है।
अग्रिम जमानत पर भी राहत नहीं मिलने का दावा
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट जाने के सवाल पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने दोहराया कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और न्यायिक प्रक्रिया में सच्चाई सामने आएगी।
पहले से दर्ज है FIR, कई गंभीर धाराएं शामिल
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ लड़कों के यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज है। इसमें बीएनएस की धारा 69, 74, 75, 76, 79 और 109 के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 5, 9 और 17 के तहत कार्रवाई का आवेदन किया गया था। फिलहाल यूपी पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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