बिना परमिट चल रहे स्कूल वाहनों पर सख्ती, 3 दिन में कार्रवाई नहीं तो पंजीयन होगा निरस्त
अयोध्या के परिवहन विभाग ने स्कूल वाहन मालिकों को चेतावनी दी है कि वे 3 दिनों के भीतर परमिट, फिटनेस, बीमा और अन्य दस्तावेज पूरे कर लें, अन्यथा उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
अयोध्या में स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। बिना परमिट या अधूरे दस्तावेजों के साथ चल रहे स्कूल वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। आरटीओ प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिन वाहनों के पास वैध परमिट, फिटनेस, बीमा या अन्य जरूरी कागजात नहीं हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी वाहन मालिकों और स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द अपने दस्तावेज पूरे कर लें, वरना उनके वाहनों का पंजीयन निरस्त किया जा सकता है। इस फैसले से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है।
स्कूल वाहनों की सुरक्षा पर सख्ती
परिवहन विभाग ने प्रदेश सरकार के निर्देशों के तहत स्कूल वाहनों की निगरानी और सुरक्षा को लेकर अभियान तेज कर दिया है। आरटीओ प्रशासन अयोध्या ऋतु सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन वाहनों का परमिट खत्म हो चुका है या जिन्होंने परमिट लिया ही नहीं है, उन्हें तुरंत नोटिस जारी किया जाए। इसके साथ ही वाहन मालिकों से पंजीयन, फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे सभी जरूरी दस्तावेज वैध कराने को कहा गया है।
नियमों का पालन न करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
आरटीओ ने साफ कहा है कि यदि वाहन मालिक समय पर नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द कराने की भी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। विभाग ने एआरटीओ, प्रवर्तन अधिकारियों और मोटरयान निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे इस अभियान को गंभीरता से लें और सभी डिफॉल्टर वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करें।
कई जिलों में पहले ही हो चुकी है कार्रवाई
समीक्षा में सामने आया है कि सुल्तानपुर में 457 नोटिस जारी किए गए और 174 वाहनों का पंजीयन निलंबित किया गया। वहीं अमेठी में 231 नोटिस और 114 निलंबन की कार्रवाई हुई। इसके बावजूद कई स्कूल प्रबंधन अब भी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसे विभाग ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक बताया है।
3 दिन का अल्टीमेटम, नहीं तो निरस्तीकरण तय
आरटीओ ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष पूरी हो चुकी है या जिनका परमिट नहीं है, उनका पंजीयन अगले 3 दिनों में निरस्त किया जाएगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट मंडलीय कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों का पालन न करने पर अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
स्कूल प्रबंधन से अपील
परिवहन विभाग ने सभी स्कूल प्रबंधन और वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे तुरंत सभी दस्तावेज पूरे करें और नियमों का पालन करें। ऐसा न करने पर उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। विभाग का कहना है कि यह अभियान बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है।
(रिपोर्टः अनूप कुमार, अयोध्या)
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