RBI की नई गाइडलाइन… SIP और डिजिटल पेमेंट करने वालों की मौज, जानें अब कैसे बचेगा आपका कीमती समय और पैसा
RBI New Rules 2026: भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट को आसान बनाते हुए 15,000 रुपये तक के ऑटो डेबिट पर OTP की जरूरत खत्म कर दी है। अब SIP, बिल और OTT पेमेंट बिना रुकावट होंगे। ई-मैंडेट भी नए कार्ड पर अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे करोड़ों यूजर्स को राहत मिलेगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश में डिजिटल भुगतान प्रणाली को और आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के अनुसार अब 15,000 रुपये तक के ऑटोमैटिक या रिकरिंग पेमेंट पर हर बार OTP या पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होगी। इस फैसले से देश के करोड़ों मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
ई-मैंडेट सिस्टम को बनाया गया और आसान
नए नियमों के तहत ई-मैंडेट सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। ई-मैंडेट एक ऐसी सुविधा है जिसमें ग्राहक पहले से बैंक या कार्ड को अनुमति देता है कि तय तारीख पर पैसे अपने आप कट जाएं। इसमें एसआईपी, बीमा प्रीमियम, EMI, बिजली बिल और OTT सब्सक्रिप्शन जैसी सेवाएं शामिल होती हैं। पहले हर बड़े पेमेंट पर OTP जरूरी था, जिससे कई बार पेमेंट फेल हो जाता था।
अब 15,000 रुपये तक नहीं लगेगा OTP
नए नियमों के अनुसार 15,000 रुपये तक की रिकरिंग पेमेंट बिना OTP के ऑटोमैटिक पूरी हो सकेगी, अगर ग्राहक ने पहले से ई-मैंडेट सेट किया है। इसके अलावा बीमा, म्यूचुअल फंड और क्रेडिट कार्ड बिल जैसी सेवाओं में यह सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दी गई है। इससे बड़े पेमेंट भी आसानी से हो सकेंगे।
कार्ड बदलने पर भी नहीं होगी परेशानी
अब अगर किसी ग्राहक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड बदलता है, तो उससे जुड़े ई-मैंडेट अपने आप नए कार्ड में ट्रांसफर हो जाएंगे। इससे बार-बार सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
करोड़ों यूजर्स को मिलेगा फायदा
इस बदलाव से डिजिटल पेमेंट सिस्टम और मजबूत होगा। अब लोगों को OTP की देरी, नेटवर्क समस्या या पेमेंट फेल होने जैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नियमित बिल और निवेश समय पर पूरे होंगे, जिससे वित्तीय अनुशासन भी बेहतर होगा।
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