पुणे में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी, 65 साल के शख्स ने वारदात को दिया था अंजाम, कोर्ट ने 60 दिन में सुनाया फैसला
पुणे में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 65 वर्षीय दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने 60 दिन के भीतर फैसला सुनाते हुए मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी का माना। जानिए कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा...
महाराष्ट्र के पुणे जिले में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 65 वर्षीय दोषी भीमराव कांबले को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' श्रेणी का मानते हुए कहा कि उपलब्ध साक्ष्य और अपराध की गंभीरता को देखते हुए मृत्युदंड उचित सजा है। घटना के करीब 60 दिन बाद यह फैसला आया।
छुट्टियां बिताने नानी के घर आई थी बच्ची
यह घटना 1 मई को पुणे जिले के नसरापुर गांव में हुई थी। बच्ची गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपनी नानी के घर आई हुई थी। आरोप है कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। बाद में बच्ची का शव एक शेड के पास मिला। पुलिस जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट ने क्या कहा ?
फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। जज ने कहा कि पीड़िता की कम उम्र, अपराध की परिस्थितियां और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य इस मामले को दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में रखते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी के व्यवहार में पश्चाताप के संकेत नहीं मिले और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मृत्युदंड उचित सजा है।
बचाव पक्ष ने उम्र का दिया हवाला
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी की उम्र का हवाला देते हुए सजा में राहत की मांग की। हालांकि अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि इस मामले में अपराध की गंभीरता अधिक महत्वपूर्ण है।
वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित रहा फैसला
अभियोजन पक्ष ने अदालत में फोरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य पेश किए। इसके अलावा 55 गवाहों के बयान भी दर्ज कराए गए। अदालत ने इन साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। जांच पूरी होने के बाद अदालत ने तेजी से सुनवाई करते हुए घटना के करीब 60 दिन के भीतर फैसला सुना दिया।
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