धोखाधड़ी मामले में चंद्रमा देवी जेल भेजी गईं, अदालत ने जमानत अर्जी खारिज की

अमेठी धोखाधड़ी मामले में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी को अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद जेल भेज दिया गया।

Mar 27, 2026 - 11:24
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धोखाधड़ी मामले में चंद्रमा देवी जेल भेजी गईं, अदालत ने जमानत अर्जी खारिज की

अमेठी से एक बड़ा कानूनी मामला सामने आया है, जहां धोखाधड़ी के आरोप में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और उद्योगपति राजेश मसाला की पत्नी चंद्रमा देवी को अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गुरुवार को हुई सुनवाई में प्रभारी जिला जज राकेश पांडेय की अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह मामला लंबे समय से चर्चा में था और अब अदालत के इस फैसले के बाद क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है।

अदालत में आत्मसमर्पण के बाद हुई कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, उच्च न्यायालय के निर्देश पर चंद्रमा देवी ने गुरुवार को एसीजेएम चतुर्थ भव्य श्रीवास्तव की अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इससे पहले भी उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी। आत्मसमर्पण के बाद मामले की सुनवाई हुई, जिसमें बचाव पक्ष ने जमानत की मांग रखी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला
सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजीजुर्रहमान और डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत के सामने आरोपों को गंभीर बताया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए चंद्रमा देवी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।

धोखाधड़ी का आरोप क्या है?
यह पूरा मामला अमेठी के उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष घनश्याम सोनी द्वारा दर्ज कराए गए परिवाद से जुड़ा है। आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष रहते हुए चंद्रमा देवी ने कथित रूप से धोखाधड़ी करते हुए एक मकान को लल्लू प्रसाद सोनी, लालजी सोनी, पुजारी लाल सोनी और संगम लाल सोनी के नाम दर्ज करा दिया था। इस मामले को लेकर काफी समय से जांच और कानूनी प्रक्रिया चल रही थी।

आगे की सुनवाई 30 मार्च को होगी
अदालत ने इस मामले में नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख तय की है। अब सभी की नजर इस तारीख पर टिकी हुई है, जब आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

क्षेत्र में चर्चा का माहौल
चंद्रमा देवी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि की पत्नी हैं। इस कारण यह मामला और भी ज्यादा चर्चा में है। अदालत के इस फैसले के बाद पूरे क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर बातचीत तेज हो गई है और लोग आगे की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।

(रिपोर्टः बृजेश मिश्रा, अमेठी)

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Aniket Prajapati अनिकेत प्रजापति UP News Network असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर है। वे 2 साल से ज्योतिष और धार्मिक, बिजनेस, नेशनल, उत्तर प्रदेश, गैजेट्स, हेल्थ आदि से जुड़े मुद्दों को कवर कर रहे हैं। अनिकेत प्रजापति पिछले 1 साल से UP News Network, (Digital) के साथ जुड़े हैं। वह TV 24 Network में भी काम कर चुके हैं। अनिकेत प्रजापति ने भारतीय जनसंचार संस्थान Lucknow public College of professional studies से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है।