अटल पांडेय हत्याकांड में बड़ा फैसला: माले नेता जितेंद्र पासवान और श्रीराम भगत को उम्रकैद
गोपालगंज में 2021 अटल पांडे हत्याकांड मामले में बिहार कोर्ट ने जीतेंद्र पासवान और श्रीराम भगत को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
बिहार के गोपालगंज जिले के चर्चित अटल पांडेय हत्याकांड में मंगलवार को बड़ा फैसला आया। विजयीपुर थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में जिला जज-12 धीरज कुमार मिश्र की अदालत ने भाकपा माले नेता और इनौस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पासवान और उनके साथी श्रीराम भगत को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त सश्रम सजा काटनी होगी। फैसला सुनते ही पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
वीडियो साक्ष्य बना अहम सबूत
यह घटना 2 दिसंबर 2021 की है। कोरैया गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई थी। इस दौरान लखनऊ में पढ़ाई कर रहे छात्र अटल पांडेय की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के चाचा नागेंद्र पांडेय ने 19 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था। कोर्ट में पेश एक वीडियो में जितेंद्र पासवान को भीड़ को उकसाते और पीड़ित परिवार के खिलाफ भड़काऊ बातें करते हुए दिखाया गया। अदालत ने इस वीडियो को गंभीर साक्ष्य मानते हुए दोष सिद्ध किया।
जमीन विवाद से शुरू हुआ था खूनी संघर्ष
साल 2021 में विजयीपुर के कोरैया गांव में जमीन को लेकर दो गुट आमने-सामने आ गए थे। इस हिंसा में संजय पांडे, सींटू पांडे और जगदंबा पांडे गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं अटल पांडेय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। यह मामला उस समय काफी चर्चा में रहा था। इस हाई-प्रोफाइल केस में पहले ही पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। अब इस फैसले के बाद जितेंद्र पासवान और श्रीराम भगत भी जेल पहुंच गए हैं।
मुआवजे का भी निर्देश
अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की राशि तय करने का निर्देश दिया है। बचाव पक्ष के वकील अजातशत्रु ने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
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