आज ही कर लें ये 6 जरूरी काम, नहीं तो टैक्स और पेनल्टी से जेब होगी ढीली
वित्त वर्ष 2025-26 आज समाप्त हो रहा है। ऐसे में टैक्स, निवेश और फाइनेंशियल कामों की कई अहम डेडलाइन हैं। समय पर काम पूरा न करने पर ब्याज और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। जानिए किन जरूरी कामों को आज ही निपटाना बेहद जरूरी है।
वित्त वर्ष 2025-26 आज यानी 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में आपकी वित्तीय स्थिति से जुड़े कई जरूरी काम और डेडलाइन सामने हैं, जिन्हें समय रहते पूरा करना बेहद जरूरी है। अगर आपने आज तक अपने जरूरी काम पूरे नहीं किए, तो बाद में आपको टैक्स, ब्याज या पेनल्टी के रूप में नुकसान उठाना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आखिरी दिन तक इंतजार करने के बजाय सभी जरूरी काम समय पर निपटाना ही समझदारी है, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
एडवांस टैक्स जमा करना जरूरी
अगर आपकी कुल टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है, तो आपको साल के दौरान एडवांस टैक्स भरना जरूरी होता है। कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना भारी पड़ सकता है। अगर आपने समय पर एडवांस टैक्स जमा नहीं किया, तो आपको ब्याज देना पड़ सकता है। साथ ही, 31 मार्च तक टैक्स का बड़ा हिस्सा जमा न करने पर अतिरिक्त ब्याज भी लगाया जा सकता है। इसलिए तुरंत अपना टैक्स हिसाब करें और बकाया राशि जमा करें।
निवेश करके बचा सकते हैं टैक्स
अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम में हैं, तो अभी भी टैक्स बचाने का मौका है। आप पीपीएफ, ईएलएसएस, जीवन बीमा, एनएससी और टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी योजनाओं में निवेश कर छूट पा सकते हैं। इसके अलावा एनपीएस में अतिरिक्त निवेश करने पर भी अलग से लाभ मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने पर भी टैक्स में राहत मिलती है।
नौकरी बदलने वालों के लिए जरूरी जानकारी
अगर आपने इस साल नौकरी बदली है, तो एक जरूरी काम जरूर करें। अपने नए ऑफिस को पिछली नौकरी की सैलरी की जानकारी देना जरूरी है। ऐसा न करने पर टैक्स की सही गणना नहीं हो पाती और बाद में आयकर रिटर्न भरते समय अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है।
पीपीएफ और सुकन्या खाते को रखें सक्रिय
बहुत से लोग पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना में खाता तो खोल लेते हैं, लेकिन हर साल न्यूनतम राशि जमा करना भूल जाते हैं। ऐसा करने पर खाता निष्क्रिय हो सकता है और उसे दोबारा चालू कराने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। इसलिए साल खत्म होने से पहले न्यूनतम राशि जरूर जमा करें।
एमएसएमई भुगतान और निवेश का हिसाब रखें
अगर आप व्यापार करते हैं और छोटे या मझोले उद्योगों से सामान या सेवाएं लेते हैं, तो उनका भुगतान समय पर करना जरूरी है। तय समय में भुगतान न करने पर आपको टैक्स में उस खर्च का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही, अपने निवेश का पूरा हिसाब रखें। शेयर या म्यूचुअल फंड से हुए मुनाफे और नुकसान को समझकर आप टैक्स बचा सकते हैं।
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