140 रुपये के केस में 33 साल तक कोर्ट के चक्कर, आखिरकार सिपाही को मिली बड़ी राहत

140 रुपये के गबन के आरोप में फंसे सिपाही राम अवतार ने 33 साल तक अदालत में लड़ाई लड़ी। सबूतों के अभाव में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। यह मामला ईमानदारी और न्याय की लंबी लड़ाई की मिसाल बन गया है।

Mar 31, 2026 - 13:38
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140 रुपये के केस में 33 साल तक कोर्ट के चक्कर, आखिरकार सिपाही को मिली बड़ी राहत

Uttar Pradesh News: आगरा कैंट से जुड़े 33 साल पुराने एक मामले में सिपाही राम अवतार को आखिरकार अदालत से राहत मिल गई है। उन पर मात्र 140 रुपये के गबन का आरोप लगा था, लेकिन इस छोटे से आरोप ने उनकी ईमानदारी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। अपने ऊपर लगे इस दाग को साफ करने के लिए उन्होंने करीब तीन दशक तक अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ी। अब अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

1991 में दर्ज हुआ था मामला
यह मामला 8 सितंबर 1991 का है, जब जीआरपी आगरा कैंट थाने में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक व्यास देव श्रोत्रिय ने राम अवतार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप था कि उन्होंने होमगार्ड वीरेंद्र सिंह और अनिल कुमार त्यागी के साथ झांसी पैसेंजर ट्रेन में एस्कॉर्ट ड्यूटी का गलत विवरण देकर ज्यादा यात्रा भत्ता लिया था। शिकायत के अनुसार, उन्होंने सात दिन की ड्यूटी दिखाकर 6 फरवरी 1992 को 140 रुपये का भत्ता लिया।

जांच में सामने आई गड़बड़ी
विभागीय जांच में पाया गया कि राम अवतार ने केवल तीन दिन ही ड्यूटी की थी, जबकि सात दिन का भत्ता लिया गया। इसे नियमों के खिलाफ मानते हुए उन पर सरकारी धन के गबन का आरोप लगाया गया। 27 मई 1993 को उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसके बाद उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत ली और मुकदमे का सामना करना शुरू किया।

गवाही और दस्तावेज बने कमजोर कड़ी
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाह पेश किए, लेकिन मुख्य गवाह की जिरह पूरी नहीं हो सकी, जिससे मामला कमजोर पड़ गया। इसके अलावा, महत्वपूर्ण दस्तावेज जनरल डायरी भी अदालत में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। पुलिस ने बताया कि पांच साल बाद रिकॉर्ड नष्ट कर दिए जाते हैं, जिससे जरूरी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सके।

अदालत ने दिया संदेह का लाभ
लंबे समय तक चले इस मुकदमे में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ दिया। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अचल प्रताप सिंह ने अपने फैसले में कहा कि ठोस सबूतों के अभाव में आरोप साबित नहीं होते हैं। इसी आधार पर सिपाही राम अवतार को बरी कर दिया गया। यह मामला न केवल न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि एक व्यक्ति अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ सकता है।

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Ashwani Tiwari अश्वनी तिवारी, UP News Network में सब-एडिटर हैं। राजनीति, क्राइम, स्पोर्ट्स, ज्योतिष और धार्मिक विषयों से जुड़ी खबरों पर सक्रिय रूप से काम करते हैं। मीडिया जगत में 3 वर्ष का अनुभव है। रिपोर्टिंग, स्पेशल स्टोरीज़ और स्पेशल खरी-खोटी जैसे कार्यक्रमों पर काम किया है। कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ वीडियो एंकरिंग का भी अनुभव है। SumanTV, Hyderabad (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के साथ कार्य कर चुके हैं और ZEE News व India Watch जैसे प्रतिष्ठित न्यूज़ संस्थानों में इंटर्नशिप का अनुभव हासिल किया है। पिछले 1 साल से यूपी न्यूज़ नेटवर्क (डिजिटल) से जुड़ा हुआ हूं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी अहम खबरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। एमजेएमसी की पढ़ाई कर चुके अश्वनी तिवारी की पहचान तथ्यपरक रिपोर्टिंग, ज़मीनी मुद्दों और दर्शकों तक सटीक जानकारी पहुंचाने वाली पत्रकारिता से है। मेरी जन्मस्थली वाराणसी है, जबकि कार्य के दौरान मैं कई शहरों में रहकर पत्रकारिता कर चुका हूं।