इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बहू पर नहीं है सास-ससुर के भरण-पोषण की जिम्मेदारी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बहू अपने सास-ससुर के भरण-पोषण के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि BNSS की धारा 144 में सास-ससुर शामिल नहीं हैं और नैतिक दायित्व को कानूनी दायित्व नहीं माना जा सकता।

Mar 30, 2026 - 11:02
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इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बहू पर नहीं है सास-ससुर के भरण-पोषण की जिम्मेदारी

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि बहू अपने सास-ससुर के भरण-पोषण के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125, जो अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 144 के रूप में लागू है, उसके तहत सास-ससुर को भरण-पोषण मांगने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस फैसले से ऐसे मामलों में कानून की स्थिति साफ हो गई है।

कानून में स्पष्ट नहीं है सास-ससुर का अधिकार
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मदन पाल सिंह ने कहा कि भरण-पोषण का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और यह केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका उल्लेख कानून में साफ तौर पर किया गया है। उन्होंने कहा कि सास-ससुर इस श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए बहू को उनके भरण-पोषण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर किसी को कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने एक बुजुर्ग दंपति की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में आगरा की फैमिली कोर्ट के अगस्त 2025 के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनके भरण-पोषण के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि विधायिका ने जानबूझकर इस कानून के दायरे में सास-ससुर को शामिल नहीं किया है, इसलिए बहू पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती।

बुजुर्ग दंपति ने क्या तर्क दिए
दंपति ने अपनी याचिका में कहा था कि वे बुजुर्ग, अनपढ़ और आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने बेटे पर निर्भर थे। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बहू उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है और उसके पास पर्याप्त आय है। दंपति का कहना था कि बहू का नैतिक कर्तव्य है कि वह उनका भरण-पोषण करे और इसे कानूनी दायित्व माना जाना चाहिए।

कोर्ट ने तर्कों को किया खारिज
कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि बहू को नौकरी अनुकंपा के आधार पर मिली थी। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मृत बेटे की संपत्ति से जुड़े उत्तराधिकार के मुद्दे भरण-पोषण के इस प्रकार के मामलों में शामिल नहीं किए जा सकते। इस फैसले से यह साफ हो गया है कि ऐसे मामलों में केवल कानून के दायरे में आने वाले अधिकार ही मान्य होंगे।

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Ashwani Tiwari अश्वनी तिवारी, UP News Network में सब-एडिटर हैं। राजनीति, क्राइम, स्पोर्ट्स, ज्योतिष और धार्मिक विषयों से जुड़ी खबरों पर सक्रिय रूप से काम करते हैं। मीडिया जगत में 3 वर्ष का अनुभव है। रिपोर्टिंग, स्पेशल स्टोरीज़ और स्पेशल खरी-खोटी जैसे कार्यक्रमों पर काम किया है। कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ वीडियो एंकरिंग का भी अनुभव है। SumanTV, Hyderabad (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के साथ कार्य कर चुके हैं और ZEE News व India Watch जैसे प्रतिष्ठित न्यूज़ संस्थानों में इंटर्नशिप का अनुभव हासिल किया है। पिछले 1 साल से यूपी न्यूज़ नेटवर्क (डिजिटल) से जुड़ा हुआ हूं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी अहम खबरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। एमजेएमसी की पढ़ाई कर चुके अश्वनी तिवारी की पहचान तथ्यपरक रिपोर्टिंग, ज़मीनी मुद्दों और दर्शकों तक सटीक जानकारी पहुंचाने वाली पत्रकारिता से है। मेरी जन्मस्थली वाराणसी है, जबकि कार्य के दौरान मैं कई शहरों में रहकर पत्रकारिता कर चुका हूं।