लखनऊ BKT भूमि विवाद: ग्रामसभा जमीन पर निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, बेदखली आदेश बरकरार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र में ग्राम सभा की जमीन पर कथित तौर पर अवैध रूप से निर्मित मस्जिद पर बेदखली के आदेश को बरकरार रखा है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीकेटी (बख्शी का तालाब) क्षेत्र में ग्रामसभा की जमीन पर बने ढांचे को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। इस मामले में इलाहबाद उच्च न्यायालय ने प्रशासन के बेदखली आदेश को सही ठहराया है। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रशासन के फैसले में कोई त्रुटि नहीं है। यह मामला बीकेटी तहसील के अस्ती गांव का है, जहां जमीन के उपयोग को लेकर विवाद चल रहा था।
तहसीलदार के आदेश को कोर्ट ने माना सही
हाईकोर्ट ने तहसीलदार द्वारा दिए गए बेदखली आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट के अनुसार, जिस जमीन पर निर्माण किया गया है, वह ग्रामसभा की भूमि है और उसे खलिहान (अनाज रखने की जगह) के रूप में दर्ज किया गया है। ऐसे में उस जमीन पर किसी प्रकार का स्थायी निर्माण नियमों के खिलाफ माना गया है।
अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश
जिला प्रशासन ने पहले ही इस जमीन से कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के फैसले के बाद अब प्रशासन की कार्रवाई को और मजबूती मिल गई है। अधिकारियों का कहना है कि नियमानुसार जमीन को खाली कराया जाएगा और उसका मूल उपयोग बरकरार रखा जाएगा।
मौके पर प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी
इस मामले को लेकर एसडीएम और पुलिस टीम ने मौके का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने स्थिति का जायजा लेकर आगे की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि कानून के अनुसार ही सभी कदम उठाए जाएंगे और किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी।
क्षेत्र में बढ़ी हलचल
इस फैसले के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोग मामले पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और सहयोग करने की अपील की है।
(रिपोर्टः संदीप शुक्ला, लखनऊ)
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