PNG कनेक्शन अनिवार्य, नहीं लेने पर 3 महीने में बंद होगी LPG सप्लाई

सरकार ने पाइपलाइन की सुविधा वाले क्षेत्रों में पीएनजी कनेक्शन अनिवार्य कर दिया है, अन्यथा एलपीजी की आपूर्ति 3 महीने के भीतर बंद हो सकती है।

Mar 25, 2026 - 14:10
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PNG कनेक्शन अनिवार्य, नहीं लेने पर 3 महीने में बंद होगी LPG सप्लाई

केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सप्लाई को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है, जिसका असर लाखों उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG की सुविधा उपलब्ध है, वहां रहने वाले लोगों के लिए PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। अगर उपभोक्ता ऐसा नहीं करते हैं, तो तीन महीने के भीतर उनके घरों में LPG सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इस फैसले का मकसद गैस नेटवर्क को मजबूत करना और ईंधन के विकल्पों को बढ़ावा देना है।

क्यों लिया गया यह फैसला
सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है, जब भारत को LPG की सप्लाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और वैश्विक आपूर्ति में रुकावट के कारण LPG की उपलब्धता प्रभावित हुई है। ऐसे में सरकार चाहती है कि लोग PNG जैसे विकल्प को अपनाएं, जिससे एक ही ईंधन पर निर्भरता कम हो सके।

क्या है नया आदेश
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ‘नेचुरल गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026’ जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करना, मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाना और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। इसके तहत PNG कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई नई व्यवस्था लागू की गई हैं।

PNG के फायदे क्या हैं
PNG की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए सीधे घर के किचन तक होती है। इसमें सिलेंडर बुक करने या खत्म होने की चिंता नहीं रहती। यह लगातार गैस की सुविधा देता है, जिससे लोगों को आसानी होती है और समय भी बचता है।

LPG सप्लाई बंद करने का नियम
नए नियम के अनुसार, अगर किसी इलाके में PNG की सुविधा है और वहां के लोग नोटिस मिलने के बाद भी कनेक्शन नहीं लेते हैं, तो तीन महीने के भीतर LPG की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। हालांकि, अगर किसी घर तक तकनीकी कारणों से PNG नहीं पहुंच सकती, तो संबंधित संस्था NOC जारी करेगी और उस स्थिति में LPG सप्लाई जारी रहेगी।

प्रक्रिया को बनाया गया आसान
सरकार ने पाइपलाइन बिछाने और कनेक्शन देने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए समय-सीमा तय की है। अधिकारियों को तय समय में अनुमति देनी होगी, वरना उसे मंजूरी माना जाएगा। ‘राइट ऑफ वे’ और अन्य अनुमति तीन दिन में देनी होगी, जबकि PNG कनेक्शन 48 घंटे में उपलब्ध कराया जाएगा।

बदलती ऊर्जा नीति का संकेत
कुल मिलाकर, यह फैसला देश की ऊर्जा नीति में बड़े बदलाव का संकेत देता है। सरकार चाहती है कि लोग आधुनिक और सुविधाजनक विकल्प अपनाएं, जिससे भविष्य में गैस की किल्लत से बचा जा सके।

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Aniket Prajapati अनिकेत प्रजापति UP News Network असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर है। वे 1 साल से ज्योतिष और धार्मिक, बिजनेस, नेशनल, उत्तर प्रदेश, गैजेट्स, हेल्थ आदि से जुड़े मुद्दों को कवर कर रहे हैं। अनिकेत प्रजापति पिछले 1 साल से UP News Network, (Digital) के साथ जुड़े हैं। वह TV 24 Network में भी काम कर चुके हैं। अनिकेत प्रजापति ने भारतीय जनसंचार संस्थान University of Lucknow से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है।