इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस, CJP प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद बढ़ीं मुश्किलें, एक्टर बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की तैयारी में
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को मुंबई में CJP प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद फॉरेनर्स एक्ट के कथित उल्लंघन के आरोप में 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस मिलने की खबर है। यह नोटिस फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) की ओर से जारी किए जाने की बात सामने आई है। अमेरिकी नागरिकता रखने वाले इमरान खान भारत में OCI कार्डधारक के रूप में रह रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अभिनेता इस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने MZM लीगल LLP को अपना कानूनी सलाहकार नियुक्त किया है।
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को मुंबई में CJP प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद फॉरेनर्स एक्ट के उल्लंघन के आरोप में देश छोड़ने का नोटिस मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। इस कार्रवाई के खिलाफ अभिनेता बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने MZM लीगल LLP को अपना कानूनी सलाहकार नियुक्त किया है। हालांकि, उनकी कानूनी टीम की ओर से फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है।
CJP प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद क्या हुआ?
इमरान खान हाल ही में मुंबई में हुए CJP प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था और नियमों के उल्लंघन के आरोपों के बीच मुंबई पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने अभिनेता को हिरासत में भी लिया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। अब इस मामले में FRRO की ओर से देश छोड़ने का नोटिस जारी किए जाने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, अभिनेता इस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। MZM लीगल के मैनेजिंग पार्टनर जुल्फिकार मेमन से इस मामले पर प्रतिक्रिया मांगी गई, लेकिन उन्होंने फिलहाल टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
इमरान खान के पास भारत की नागरिकता नहीं
रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं। उनके पास अमेरिका की नागरिकता है और वह भारत में ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक के रूप में रह रहे हैं। OCI कार्ड भारत में रहने और कुछ निर्धारित सुविधाओं का लाभ लेने की अनुमति देता है, लेकिन यह भारतीय नागरिकता के बराबर नहीं होता। विदेशी नागरिकों को भारत में रहने के दौरान लागू आव्रजन नियमों का पालन करना पड़ता है। इसी पृष्ठभूमि में अधिकारियों ने कथित तौर पर उनके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है। हालांकि, नोटिस को चुनौती देने के लिए अदालत जाने की स्थिति में उसके कानूनी आधार और संबंधित नियमों की व्याख्या महत्वपूर्ण होगी।
प्रोटेस्ट में शामिल होने पर क्या बोले थे इमरान खान?
CJP प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद इमरान खान ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा था कि वह वहां किसी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करने नहीं पहुंचे थे, बल्कि एक नागरिक के तौर पर शामिल हुए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी ओर से किसी से कोई मांग नहीं थी। पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद उनका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वह जेल जाने की संभावना का जिक्र करते नजर आए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
अब आगे क्या होगा?
इमरान खान के मामले में अगला अहम कदम FRRO के नोटिस के खिलाफ संभावित कानूनी चुनौती हो सकती है। अगर वह बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं, तो अदालत के सामने नोटिस की वैधता और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर सवाल उठाए जा सकते हैं। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अभिनेता को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया है और वह इसके खिलाफ कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अदालत में याचिका दाखिल होने और उस पर कोई आदेश आने के बाद ही मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
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